फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : छात्रा को अगवा कर रेप करने वाले गांव दबदलान निवासी गुरप्रीत को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। बता दें छात्रा की मां ने शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी 11वीं क्लास में रादौर के एक स्कूल में पढ़ती है। 25 अक्टूबर 2018 को वह सुबह घर से स्कूल गई थी। लेकिन छुट्टी के बाद घर पर नहीं आई। बाद में बेटी घर पर आई और उसने आपबीती बताई। बेटी ने बताया था कि जब वह घर आ रही थी तो गुरप्रीत उसे रास्ते में मिला और वह अपने साथ ले गया। आरोपी ने खेतों में नलकूप के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने अगवा करने - रेप करने का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।