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Chandigarh- गुरमीत राम रहीम फैसला: पंचकूला जिले में धारा 144 की लागू

गुरमीत राम रहीम@फैसला  

चंडीगढ़ NEWS पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में धारा 144 की लागू।

12 अक्टूबर, मंगलवार को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सहित 5 आरोपियों को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई जाएगी सजा।

इस दौरान रंजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी बलात्कारी गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश।

जबकि आरोपी कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश।

इस सुनवाई के मद्देनजर पंचकूला पुलिस प्रशासन ने धारा 144 की लागू।

DCP मोहित हांडा द्वारा आज जारी किए गए आदेशों के तहत राम रहीम सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए लागू की धारा 144

जिसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1,2,5,6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार( धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा) लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूर्णतया प्रतिबंध है।

साथ ही इन क्षेत्रों में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है।

इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत की जाएगी कानूनी कार्रवाई।

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