दिसंबर माह में 134-ए के तहत होने वाले बच्चों के एडमिशन की लिस्ट जारी करना गलत है.
जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रेजिडेंट मनोरंजन सिंह साहनी ने बताया कि बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों व सभी स्कूल संचालकों ने दिसम्बर माह में 𝟏𝟑𝟒 ए के तहत होने वाले बच्चों के एडमिशन को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट निकालने की कार्यवाही को गलत बताते हुए कहा कि दिसंबर का महीना समाप्त हो रहा है तथा बच्चों का सिलेबस लगभग पूर्ण होने वाला है और लगभग सभी पेपरों के रिजल्ट भी आ चुके है। इस समय में सरकार की इस लिस्ट का औचित्य नहीं बनता। यह स्कूल संचालकों की व्यवस्था प्रणाली व बच्चों के भविष्य के लिए प्रतिकूल साबित होगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा 𝟏𝟑𝟒 ए के दाखिले के तहत निजी स्कूलों को जो पैसा दिया जा रहा है वह भी बहुत कम जबकि माननीय हाईकोर्ट के अनुसार यह स्कूल की फीस या सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों के बराबर होनी चाहिए। वहीं स्कूलों को पिछला पैसा भी नहीं मिला है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार का फैसला यदि बच्चों के हित में है तो वह दाखिला देने के लिए तैयार हैं, परंतु सरकार बार-बार नियमों में फेरबदल कर रही है, वह गलत है। एसोसिएशन ने हरियाणा पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस गुड़गांव द्वारा माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से सरकार को दी गई चुनौती का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.बी नम्बर 𝟐𝟐𝟏𝟔𝟒 के दिनांक 𝟎𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏 के आदेशानुसार एसपीएससी के सदस्य स्कूलों के खिलाफ ब्लॉक एवं जिला अधिकारी अगले आदेश न आने तक कोई कार्यवाही नही करेंगे।
इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों द्वारा 𝟏𝟑𝟒 ए के तहत दाखिला न देने पर सम्बंधित ब्लॉक एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। बैठक में सभी स्कूल संचालकों व एसोसिएशन के सदस्यों ने 𝟏𝟑𝟒 ए के अंतर्गत दाखिला न देने का फैसला लिया है।
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