मीरा बाई मार्केट, रादौर रोड व पेपर मिल गेट पर निगम की टीम ने छापेमारी कर की कार्रवाई
निगम की छापेमारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप, टीम ने दुकानों के कोने कोने की जांच कर निकाली सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, इस्तेमाल करने व सप्लाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। मंगलवार को यमुनानगर जोन में एसआई बिट्टू सिंह, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, धर्मवीर, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम सबसे पहले मीरा बाई मार्केट की सब्जी मार्केट में दबिश दी। यहां दो दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान बेचते मिले। निगम अधिकारियों ने यहां दुकानदारों के चालान किए। इसके बाद निगम की टीम ने रेलवे रोड पर पेपर मिल गेट व रादौर रोड पर दबिश दी। निगम टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक छिपाने लगे।
लेकिन निगम की टीम ने दुकानों के कोने कोने की जांच की। इस दौरान नौ दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। निगम की टीम ने दुकानदारों का मौके पर ही चालान किए। निगम की टीम ने इस दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी समझाया और उनका सामान दुकानों के भीतर रखवाया। अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।