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Yamunanagar- जिलें में 101 मतदान केन्द्र संवेदनशील तथा 126 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए है: DC


यमुनानगर में नामांकन 14 से 19 अक्टूबर को



यमुनानगर, डिजिटल डेक्स।। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग ने पहले चरण में यमुनानगर सहित प्रदेश के 𝟏𝟎 जिलों में पंचायती राज चुनाव करवाने की घोषणा की है। चुनाव की घोषणा के अनुसार जिला परिषद व पंचायत समितियों का मतदान 𝟑𝟎 अक्टूबर को होगा और ग्राम सरपंच व पंच का मतदान 𝟐 नवंबर को होगा।

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार जिला परिषद और ब्लाक समिति के लिए 𝟑𝟎 अक्टूबर को चुनाव होगें। सरपंच और पंच के लिए 𝟐 नवंबर को चुनाव होगें, 𝟏𝟒 अक्टूबर से 𝟏𝟗 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएगें, 𝟐𝟎 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी और 𝟐𝟏 अक्टूबर को नामांकन वापिस लिए जा सकते है। उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच के परिणाम चुनाव के दिन ही घोषित किए जाएगें। उन्होंने बताया कि चुनाव सुबह 𝟕 बजे से सांय 𝟔 बजे तक होगा।

उपायुक्त ने बताया कि यमुनानगर जिले मेंं 𝟒𝟗𝟎 पंचायतों में मतदान होना है, इसके लिए 𝟔𝟔𝟗 बूथ बनाए गए है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में 𝟓 लाख 𝟏𝟒 हजार 𝟓𝟕𝟔 मतदाता भाग लेगे जिनमें 𝟐 लाख 𝟕𝟓 हजार 𝟓𝟏𝟖 मतदाता पुरूष व 𝟐 लाख 𝟑𝟗 हजार 𝟓𝟕 महिलाएं व एक मतदाता अन्य है। जिलें में 𝟏𝟎𝟏 मतदान केन्द्र संवेदनशील तथा 𝟏𝟐𝟔 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए है।

सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए 𝟓𝟎𝟎 रुपये व जिला परिषद के लिए 𝟏𝟎𝟎𝟎 रुपये निर्धारित की गई जमानत राशि-उपायुक्त राहुल हुड्डा

जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि पंचायती राज चुनाव में ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 𝟐𝟓𝟎 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 𝟏𝟐𝟓 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। 

ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 𝟓𝟎𝟎 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 𝟐𝟓𝟎 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। 

उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 𝟕𝟓𝟎 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 𝟑𝟕𝟓 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। 

इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 𝟏𝟎𝟎𝟎 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 𝟓𝟎𝟎 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है।

जिला परिषद सदस्य 𝟔 लाख, पंचायत समिति सदस्य 𝟑 लाख 𝟔𝟎 हजार रुपये, सरपंच 𝟐 लाख रुपये व पंच 𝟓𝟎 हजार रुपये चुनाव में कर सकते है खर्च, रखना होगा ब्यौरा-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार पंच के लिए 𝟓𝟎 हजार रुपये सरपंच के लिए 𝟐 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 𝟑 लाख 𝟔𝟎 हजार रुपये व जिला परिषद सदस्य के लिए 𝟔 लाख रुपये की राशि चुनाव में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 

उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को अपना चुनाव खर्च का हिसाब रखेगें और इसकी जानकारी चुनाव परिणाम के 𝟑𝟎 दिन तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवानी होगी यदि कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता तो उसे चुनाव आयोग के नियमानुसार 𝟑 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

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