7 से 9 दिसम्बर तक धारा 144 लागू
यमुनानगर : किसान संघों द्वारा 8 दिसम्बर 2020 को भारत बंद की घोषणा को देखते हुए जिलाधीश मुकुल कुमार ने अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए है ताकि कही भी सार्वजनिक सम्पति को नुकसान न पंहुचे और शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहें। जिलाधीश द्वारा जारी यह आदेश 7 दिसम्बर से 9 दिसम्बर 2020 तक जारी रहेंगे।
जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी इन आदेशों में स्पष्टï किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र- शस्त्र, हथियार, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू व अन्य खतरनाक हथियार (सिख समुदाय का प्रतीक कृपाण को छोड़कर) लेकर नहीं चल सकेगा और किसी भी स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति इकठ्ठïे नहीं हो सकेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी और यह आदेश डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की पूर्ण पालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी सभी एसडीएम व थाना प्रबंधक व नगरपालिका रादौर व सढौरा के सचिव सुनिश्चित करेेंगे। यह आदेश जन हित में एक तरफा जारी किए गए है।