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रादौर - प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ी

अब 31 मार्च तक बिना ब्याज जमा हो सकेगा प्रोपर्टी टैक्स


City Life Haryana
रादौर : नगर निकाय विभाग की ओर से प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट की सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जिसके बाद अब नगरपालिका रादौर में लोग अपना रूका हुआ प्रोपर्टी टैक्स बिना ब्याज के 31 मार्च तक जमा करवा सकते है।

यह जानकारी देते हुए नपा सचिव अजय वालिया ने बताया कि बकाया प्रोपर्टी टैक्स के ब्याज पर दिसंबर माह तक छूट जारी थी। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। रादौर में लाखो रूपए का प्रोपर्टी टैक्स अभी बकाया है। जिस पर ब्याज भी लगा हुआ है। ऐसे में अगर प्रोपर्टी मालिक 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करवाता है तो उस पर लगा हुआ ब्याज सरकार की ओर से माफ किया जाएगा। उन्होंने लोगो से अपील की कि वह अपना प्रोपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाकर योजना का लाभ ले। 

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