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Chandigarh- निकिता तोमर हत्याकांड के फैसले से गृहमंत्री अनिल विज संतुष्ट नहीं, हाईकोर्ट में की जाएगी अपील

दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी

हरियाणा राज्य महिला आयोग भी फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है

निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा


City Life Haryanaचंडीगढ़ :  हरियाणा के फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस में अदालत के फैसला पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने कहा था कि वह फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में महिला व बच्चों संबंधी जबरन धर्मांतरण कानून लाया गया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून आने से प्रदेश की बच्चियों में न केवल जागरूकता आएगी बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।


वही, आज इस फैसले से हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज  संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ा संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्यन किया जा रहा है और कानूनी सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।  

गौरतलब हो कि फरीदाबाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। तीसरे आरोपी अजरु को कोर्ट ने बरी कर दिया था।


आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 302 हत्या, 364 अपहरण  366 शादी के लिए मजबूर करना, 120 आपराधिक साजिश , 34 कॉमन इंटेंशन, आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बीते 26 अक्टूबर को हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की थी।


दरअसल, हरियाणा में रहने वाली निकिता को दिन दहाड़े गोली मारने वाला शख्स तौसीफ उससे एक तरफा प्यार में था। दोनों 12वीं तक एक साथ पढ़े थे। वह लगातार निकिता पर दोस्ती का दबाव बनाता था। निकिता के परिवार का आरोप है कि तौसीफ धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करना चाहता था। 



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