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Karnal- नगर निगम आया एक्शन मोड में, डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी सील

बार-बार नोटिस के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने वाले डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी सील

निगमायुक्त विक्रम के निर्देश पर एस.डी. गल्र्स स्कूल की करीब 25 दुकानो पर चस्पाएं नोटिस टैक्स नहीं भरा तो जल्द होंगी सील

दूसरी कार्रवाई में कम्बोपुरा स्थित कमलेश एग्रो इंडस्ट्री को किया सील


City Life Haryanaकरनाल :  नगर निगम आयुक्त विक्रम के निर्देश पर निगम की टैक्स शाखा ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान शहर के एस.डी. गल्र्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल की करीब 25 दुकानो पर नोटिस चस्पा किए गए और स्कूल प्रबंधको को अगले सोमवार तक की मोहल्लत देकर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को भरने की नसीहत दी गई, अन्यथा अवधि बीत जाने पर सभी दुकानो को सील करने की चेतावनी दे दी गई है।

बता दें कि इस निजी स्कूल की ओर नगर निगम का 1 करोड़ 53 लाख रूपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जो अब तक जमा नहीं करवाया गया है। खास बात यह है कि सरकार की 31 मार्च तक समस्त ब्याज की छूट का लाभ उठाकर स्कूल प्रबंधक को मात्र 69 लाख रूपये की भरने पड़ेंगे। दुकानो को सीलिंग से बचाने के लिए स्कूल प्रबंधक या दुकानदार मिलकर जैसे भी टैक्स राशि इकठा करें, लेकिन उसे भरना जरूर पड़ेगा।

निगम की टैक्स शाखा ने कम्बोपुरा में कमलेश एग्रो इंडस्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री को सील कर दिया। इसकी ओर भी 17 लाख रूपये बकाया हैं। सम्बंधित प्रॉपर्टी पर पहले किसी मालिक ने इंडस्ट्री लगाई थी, जो एक बैंक से कर्ज लेने के बाद बनाई गई थी। लेकिन समय पर कर्ज ना चुकाने के कारण यह प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी हो गई और कुर्की के बाद ऑक्शन में थर्ड पर्सन ने खरीद लिया। लेकिन उसने भी प्रॉपर्टी टैक्स भरना मुनासिब नहीं समझा और इस अवधि में इस प्रॉपर्टी की तरफ 17 लाख रूपये टैक्स बकाया हो गया। यदि पार्टी 31 मार्च तक टैक्स भरती है, तो उसे मात्र 9 लाख रूपये ही भरने पड़ेंगे। अन्यथा 17 लाख रूपये की भारी भरकम राशि अदा करने के बाद ही फैक्ट्री को किसी प्रयोजन के लिए ही काम में लिया जा सकेगा।

दूसरी ओर निगम आयुक्त विक्रम ने इस तरह के सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से कहा है कि वे बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को निगम के खजाने में जमा कराने का मन बनाकर, इसे 31 मार्च तक जमा करवाकर भारी-भरकम ब्याज माफी लाभ उठाएं। यह प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के हित में हैं, अन्यथा नगर निगम को प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी। 

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