धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई
गुरूवार रात्रि से लेकर शनिवार रात्रि तक रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 15 मुकदमे दर्ज कर 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
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Night Curfew, Yamunanagar |
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Life Haryana।यमुनानगर: पु लिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की तरफ से
नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हुए हैं। गुरूवार रात्रि से लेकर शनिवार रात्रि तक
रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 15 मुकदमे दर्ज कर 38 व्यक्तियों
को गिरफ्तार किया। शनिवार रात को भी पुलिस ने नियमों का पालन ना करने वालों के
खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज कर 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
प्रबंधक
थाना छप्पर राय सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस टीम ने गधोला टोल प्लाजा पर तीन व बस
स्टैंड छप्पर से छह व्यक्तियों को रात्रि के समय बिना कारण, बिना मास्क लगाए घूमते हुए को काबु किया। पूछताछ पर उन्होंने
अपना नाम हरविंदर सिंह पुत्र रतन सिंह, अमरजीत
सिंह पुत्र रंजीत सिंह व संजीव
कुमार पुत्र बाबूराम बताया। इसके
अतिरिक्त थाना छप्पर पुलिस ने बस स्टैंड छप्पर से आरोपी पंकज कुमार पुत्र राजेंद्र
प्रसाद, गगनप्रीत पुत्र हरपाल सिंह, जगदेव सिंह पुत्र रंजीत सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र दुर्गादास,मिथुन
शर्मा पुत्र चरणजीत शर्मा, सुशील
कुमार पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया। जो रात्रि के समय कर्फ्यू लगा हुआ है।
बिना मास्क लगाकर रात्रि के समय घर से बिना कारण निकलने पर सरकार ने पाबंदी लगाई
हुई है। आरोपियों ने सरकार के आदेश की उल्लंघना
की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ थाना छप्पर में आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई
शुरू की।
इसी प्रकार
थाना गांधीनगर पुलिस ने कृष्णा कॉलोनी से 4 व आईटीआई
के पास से भी 4
व्यक्तियों को रात्रि के समय बिना
कारण, बिना मास्क लगाए घूमते हुए को काबु
किया। पूछताछ पर जिनका नाम अनिल कुमार पुत्र राजपाल, सचिन कुमार पुत्र राजकुमार, गुरमीत
सिंह पुत्र दिलबाग सिंह, कार्तिक
अहूजा पुत्र अशोक अहूजा, दीपक पुत्र
गुलाब चंद, भूपेंद्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह, साहिल पुत्र कृष्ण लाल, सुशील
कुमार पुत्र राम सिंह मालूम हुआ। जिनको रात्रि कर्फ्यू के दौरान बिना कारण व बिना
मास्क लगाए घूमते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाना गांधीनगर में आईपीसी
की धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई
शुरू की।
इसी प्रकार
थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने आरोपी सलीम पुत्र आलिम वासी कामी माजरा, व जगबीर पुत्र गेंदा राम वासी रतनगढ़, थाना जठलाना पुलिस ने आरोपी आरिफ उर्फ काला पुत्र शकील वासी
जठलाना, थाना बिलासपुर में आरोपी संदीप कुमार
पुत्र हरिचंद,
राहुल पुत्र राजेंद्र सिंह
वासियान गुगामाडी थाना बिलासपुर, थाना सदर
जगाधरी पुलिस ने आरोपी अमित मदान पुत्र बलदेव राज व राजेंद्र कुमार पुत्र चरणजीत
वासी जेस्को कॉलोनी जगाधरी को रात्रि कर्फ्यू के दौरान बिना कारण व बिना मास्क
लगाए घूमते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई
शुरू की।
पुलिस
अधीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ
है। बिना मास्क लगाकर रात्रि के समय बिना वजह घूमने वालों पर लगातार कार्यवाही की
जा रही है। आम जनता से अपील है कि रात्रि के समय बिना वजह सड़कों पर न घुमें।
नियमों का पालन करें, सोशल
डिस्टेंसिंग बना कर रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।उन्होंने कहा कि हम सभी
का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा जो हिदायतें इस महामारी से बचने के लिए
जारी की गई हैं उनका पालन करें ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके।
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