"Night curfew between 9 pm and 5 am will be imposed from tonight and will remain in force till further orders," Haryana Home and Health Minister Anil Vij told PTI.
He explained the decision was necessitated in view of an increase in the number of COVID-19 cases in the state recently.
ये आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे और सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 60 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 188 आईपीसी के तहत नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई भी होगी।
नाइट कर्फ्यू से पुलिस मिलिट्री अधिकारी अगर यूनिफॉर्म में है तो छूट मिलेगी, स्वास्थ्य बिजली विभाग का डिपार्टमेंट और मीडिया कर्मी एक्टिवेशन कार्ड के साथ नाइट कर्फ्यू में मूवमेंट कर पाएंगे, अपना आई कार्ड दिखाने के बाद और नाइट कर्फ्यू का पास संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू किया जा सकेंगा।
जरूरी और गैर जरूरी चीजों की एक राज्य से दूसरे राज्य और हरियाणा के भीतर मूवमेंट पर नहीं रहेगी कोई रोक और अस्पतालों को मेडिकल दुकानों को और एटीएम को 24 घंटे खोला जा सकेगा।
मरीजों के लिए और गर्भवती महिलाओं को मूवमेंट की रहेगी छूट। रात को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने वाले लोगों को मिलेगी छूट।