रात्रि11बजे से सुबह 5बजे तक जारी रहेगा रात्रि कफ्र्यू
REPORT BY : RAHUL SAHAJWANI
CITYLIFE HARYANA | यमुनानगर : जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन गिरीश अरोरा ने राज्य आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई तक बढाने के आदेश जारी किए हैं। रात्रि कफ्र्यू 11बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।गिरीश अरोरा ने बताया कि नए आदेशों के तहत अब शादी, अंतिम संस्कार इत्यादि में 100 लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी व कोरोना से बचाव के उपायों का पालन जरूरी है। इसी प्रकार खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी और ऐसे आयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थानों को प्रात: 6 बजे से सांय 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। ऐसे स्थानों पर कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ सैनिटाईजेशन करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्वीमिंग पूल का प्रयोग केवल विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले खिलाडी ही कर सकेंगे और उन्हे भी कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि स्पा प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे और सभी को कोरोना गाईडलाईन का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि जिम प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे और जिम संचालकों को कोरोना गाईडलाईन के सभी नियमों की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार विश्व विद्यालय और कॉलेज में डाउट कक्षाएं, प्रैक्टिल कक्षाएं, प्रैक्टिल परीक्षा और ऑफलाईन परीक्षा की अनुमति होगी और इन गतिविधियों के लिए भी सामाजिक दूरी व कोरोना से बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। हरियाणा स्कील डैवेलप्मैंट मिशन के तहत स्थापित केंद्रों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। राजकीय व प्राईवेट कोचिंग सस्थान, लाईब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। ऐसे संस्थानो में निरंतर सैनिटाईजेशन व कोरोना से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चत करना होगा। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी डाउट कक्षाएं , प्रेक्टिल इत्यादि गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
जिलाधीश ने बताया कि इसके अलावा दुकाने खोलने व बंद करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए पहले से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे व दुकाने प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार मॉल्स प्रात: 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने लोगो से अपील की है कि कोरोना संक्रमण दर निरंतर कम होने के बावजूद किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अवश्य करें।