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Yamunanagar : सरकारी व निजी विद्यालयों के छात्रों को तम्बाकू के दुषप्रभावों बारे किया जागरूक

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम


CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : हरियाणा सरकार द्वारा ‘‘राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम’’ चलाया जा रहा है।  जिसके चलते सरकारी व निजी विद्यालयों के छात्रों को तम्बाकू के दुषप्रभावों बारे जागरूक किया जा रहा है ताकि भविष्य की पीडी को तम्बाकू प्रयोग से बचाया जा सके।  जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर द्वारा आज सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया की अध्यक्षता में मुकन्द लाल वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय यमुनानगर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया द्वारा सभी उपस्थित अध्यापकों, छात्रों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई की वे स्वय् व अपने आस-पास तम्बाकू प्रयोग नहीं करेंगे तथा अपने घर व विद्यालय को तम्बाकू मुक्त बनायेंगे ताकि समाज को तम्बाकू के दुषप्रभावों से बचाया जा सके।  इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों द्वारा पोस्टर मेकिन्ग प्रतियोगिता, स्लोग्न लेखन प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ-चढ कर भाग लिया।


कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता विजेता छात्रों को सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा पॉच छात्रों को तम्बाकू मुक्त एम्बैसडर बनाया गया, जो अपने विद्यालय को तम्बाकू मुक्त रखने में विद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे।  कार्यक्रम बारे जानकारी देते हुये डॉ. विजय दहिया ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला यमुनानगर में कुल 50 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जिनमें विशेष रूप से तम्बाकू निषेध जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।  जिससे कि जिले के छात्रों को तम्बाकू प्रयोग से बचाया जा सके।


इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने बताया की सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत दण्ड व जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।  कोटपा के तहत विभिन्न धाराओ के तहत उल्लंधना करने पर दण्ड व जुर्माने निश्चित है।  उन्होने बताया कि एक्त की धारा - 4 के अनुसार विद्यालय, महा-विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीडी या किसी अन्य ढंग से धूम्रपान पर प्रतिबन्ध है तथा नियम की उल्लंघना पर प्रति उल्लंधन पर 200 रूपए तक जुर्माना किया जायेगा तथा धारा - 6 (ए) के अंर्तगत नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद बेचना तथा उससे बिकवाना अपराध है और धारा-6 (ए) का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रूपए तक जुर्माना हो सकता है। डॉ. दहिया ने बताया कि धारा - 6 (बी) के अंर्तगत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे के भीतर तम्बाकू अत्पाद बेचना या प्रस्तुत कराना।  शैक्षणिक संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न लगा होना भी धारा का उल्लंघन है तथा प्रति उल्लंघन 200 रूपए तक जुर्माना हो सकता है। 
इस अवसर पर मुकन्द लाल विद्यालय से प्रधानाचार्य सुरेश कुमार नरूला के साथ-साथ अन्य अध्यापक व कर्मचारी व स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर से उप-सिविल सर्जन डॉ. सुशीला सैनी के साथ अरूण कुमार, ममता उपस्थित रहे।

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