कहा सड़क से लेकर संसद तक जोर-शोर से आवाज़ उठायेंगे- दीपेंद्र हुड्डा
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर 17 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2021 के फैसले की अवमानना है तथा तथ्यों को भ्रमित करने वाली है। सदस्यों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को ओबीसी क्रीमीलेयर से संबंधित अधिसूचना में क्रीमिलेयर की परिभाषा को आर्थिक आधार पर छह लाख तय किया है, जो पिछडा वर्ग के आम लोगों के हितों पर सीधा कुठाराघात है। साथ ही, 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 अगस्त को रद्द की गई 2016 एवं 2018 की अधिसूचना का ही प्रतिरूप है जो सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और केन्द्र सरकार के क्रीमीलेयर संबंधी नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी है।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक नीतियां बना रही है। जिसके कारण सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग में असंतोष एवं आक्रोश है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों रोहतक में ओबीसी अधिकार पदयात्रा को से हरी झंडी दिखाई थी जो पूरे प्रदेश में जा रही है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में कुलदीप केडी-रोहतक, राजबीर सैनी भूना, इंद्र सिंह जजनवाला, किशनलाल पांचाल, राजीव सैन, रमेश कुमार पांचाल, इंस्पेक्टर चंद्र सिंह पांचाल, इंद्रा पांचाल, चेतन आनन्द मधुबन, प्रवीण आनन्द, अमरजीत धीमान, सुरेश जोगी, जितेंद्र जांगड़ा आदि लोग मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें..
Rohtak
धैर्य, दुख, लोभ व अज्ञानता से बाहर निकालता है गीता का ज्ञान :- मनीष कुमार ग्रोवर