ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान बस स्टैंड परिसर व बस स्टैंड के आसपास धारा-144 होगी लागू
यमुनानगर | NEWS - जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय व्यापी हडताल का आवहान किया है कि इस बारे में हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी द्वारा हडताल में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। अत: राष्ट्रीय व्यापी हडताल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तथा कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बस स्टैंड परिसर व बस स्टैंड के आसपास धारा-144 लगाने का अनुरोध किया है।
इस हडताल के दौरान असामाजिक तत्वो द्वारा सरकारी, गैर सरकारी सम्पति के नुकसान पहुचाने से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: जिलाधीश पार्थ गुप्ता इस बात से सहमत हूँ कि 28 व 29 मार्च 2022 को ट्रेड यूनियन द्वारा राष्टï्र व्यापी हडताल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बस स्टैंड परिसर व बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में धारा-144 लगाना अनिवार्य है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय दण्ड सहिता प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि बस स्टैंड परिसर यमुनानगर व जगाधरी तथा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते तथा किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे अग्नि अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रति कृपाण को छोडकर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार इत्यादि लेकर कर चलने पर पूर्णरूप से पांबदी लगाई गई गई है।