हरियाणा में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने की मंजूरी दी, हरियाणा सरकार तय करेगी कब होंगे चुनाव !
चंडीगढ़।। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव करवाने
की अनुमति को लेकर दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए बुधवार को पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में
अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल
23 फरवरी 2021 को
समाप्त हो चुका है।
पंचयती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में
चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
हरियाणा के रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में सीएम मनोहरलाल की प्रगति रैली हो रही है। मुख्यमंत्री ने रैली में कहा कि जून या जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे। साथ में निकाय चुनाव भी कराने की तैयारी है।
सरकार ने कहा था कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के बीच सरकार ने
पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं करवाने का निर्णय लिया था। सरकार ने इसके बाद अर्जी
दाखिल करते हुए कहा था कि अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते
हैं।
सरकार ने कहा था कि पहले उनकी ओर से निकट भविष्य में सरकार चुनाव
नहीं करवाने की अंडरटेकिंग दी गई थी। ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की
अनुमति आवश्यक है। सरकार की इस अर्जी को मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने
हरियाणा सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है।
हालांकि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल लंबित है और हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगे।
आप युवा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने बिजली पानी की किल्लत एवं बढ़ती
महंगाई के संबंध में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां एवं बैनर पकड़े हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने बिजली कटों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर
नारेबाजी की और कहा कि यह सरकार महंगाई के साथ साथ बिजली और पानी ना देकर भी लोगों
का पसीना निकाल रही है..
.png)




