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Jhajjar- कांवड़ यात्रा को लेकर लगाई धारा 144

वाहनों पर डीजे बजाने सहित हाली, बैट व शस्त्र रखने पर लगाया प्रतिबंध




झज्जर, डिजिटल डेक्स।। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तुरंत प्रभाव से जिला में कांवड़ियों द्वारा वाहनों पर डीजे बजाने व अपने साथ हॉकी, बैट, शस्त्र इत्यादि रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

ये आदेश कांवड़ यात्रा की समाप्ति 27 जुलाई तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस बार कांवड़ियों का मेला 14 जुलाई को आरंभ होकर 26 जुलाई तक चलेगा। श्रद्धालु हरिद्वार व नीलकंठ से कावड़ लाते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। 

इस दौरान जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाता है और वाहनों पर डीजे लगाकर ऊंची आवाज में चलाया जाता है। कई बाद कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु अपने साथ हॉकी, बैट, असला इत्यादि भी रखते हैं। इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

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