𝐃𝐡𝐚𝐧𝐩𝐚𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞, 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝟏𝟎 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥𝐲, 𝐁𝐡𝐢𝐰𝐚𝐧𝐢, 𝐅𝐚𝐭𝐞𝐡𝐚𝐛𝐚𝐝, 𝐉𝐡𝐚𝐣𝐣𝐚𝐫, 𝐉𝐢𝐧𝐝, 𝐊𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚𝐥, 𝐌𝐚𝐡𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚𝐠𝐚𝐫𝐡, 𝐍𝐮𝐡, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚, 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐩𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐬, 𝐯𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐙𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐧 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟑𝟎. 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞, 𝐩𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐆𝐫𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐨𝐧 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐.
हालांकि पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 𝟑𝟎 अक्तूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 𝟐 नवंबर को मतदान होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि आज चुनाव की घोषणा होते ही उपरोक्त 𝟏𝟎 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी अन्य जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि आज चुनाव की घोषणा होते ही उपरोक्त 𝟏𝟎 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी अन्य जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 𝟑𝟔 हजार कर्मचारियो व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।
ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- 𝟖 अक्तूबर को चुनाव वाले 𝟏𝟎 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।- 𝟏𝟒 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 𝟏𝟎 बजे से दोपहर 𝟑 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।- 𝟏𝟗 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।- 𝟐𝟎 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।- 𝟐𝟏 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 𝟑 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।- 𝟐𝟏 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।- 𝟐𝟏 अक्तूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।- 𝟑𝟎 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।- 𝟐 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।- मतदान का समय सुबह 𝟕 बजे से शाम 𝟔 बजे तक होगा।
- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 𝟐 नवंबर को करवाया जाएगा।
- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 𝟒 नवंबर को होगा।
- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 𝟏𝟎वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 𝟖वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 𝟓वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 𝟏𝟎वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 𝟖वीं पास होना जरूरी है।
- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 𝟏𝟎वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 𝟖वीं पास होना जरूरी है।
- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 𝟏𝟎वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 𝟖वीं पास होना जरूरी है।
उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 𝟐𝟓𝟎 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 𝟏𝟐𝟓 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 𝟓𝟎𝟎 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 𝟐𝟓𝟎 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 𝟕𝟓𝟎 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 𝟑𝟕𝟓 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 𝟏𝟎𝟎𝟎 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 𝟓𝟎𝟎 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा
- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 𝟐 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 𝟑,𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 𝟔,𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर
धनपत सिंह ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ पर राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन एवं पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इन बूथ पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी लगाए जाएंगे।