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Yamunanagar - पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव - निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयार

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी राहुल हुड्डा ने दी जानकारी, जिला परिषद के 18, पंचायत समितियों  के 142 सदस्यों, सरपंच के 490 व पंच के 3842 पदों के लिए होगा चुनाव

पंचायत चुनाव के लिए 669 मतदान केंद्र बनाए गए, 5 लाख 14 हजार 576 मतदाताओं को मिलेगा मताधिकार के इस्तेमाल का अवसर





यमुनानगर | NEWS -  जिला में पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से आरंभ होगी। जिला में जिला परिषद के 18, पंचायत समितियों के 142  सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा सरपंच के 490 पदों व पंच के 3842 पदों के लिए दो नवंबर को मतदान होगा।

जिले में 669 मतदान केन्द्रों में से 101 संवेदनशील व 126 अति संवेदनशील श्रेणी में रखे - जिला निर्वाचन अधिकारी 


जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी राहुल हुड्डा ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की 7ओर से चुनाव को शांतिपूर्ण व ,निष्पक्ष ढंग से कराने की तैयारी की जा चुकी है। जिला में पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में दर्ज  5 लाख 14 हजार 576 मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जिनमें 2 लाख 75 हजार 518 मतदाता पुरूष व 2 लाख 39 हजार 57 महिलाएं व एक मतदाता अन्य है। जिलें में 101 मतदान केन्द्र संवेदनशील तथा 126 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए है। मतदान प्रक्रिया के लिए जिला में 669 मतदान केंद्र बनाए गए है।


21 अक्टूबर को नामांकन वापसी के उपरांत आवंटित होंगे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हे - जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा 


जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राहुल हुड्डïा ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं 19 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की छंटनी (स्क्रूटनी) 20 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन वापसी 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। इसी दिन नामांकन वापसी की समय सीमा के उपरांत उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।



जिला परिषद के लिए 30 अक्टूबर, पंच-सरपंच के लिए 2 नवंबर को होगा मतदाने-जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डïा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए जिला में 30 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं सरपंच व पंच पदों के लिए 2 नवंबर मतदान के लिए निर्धारित किया गया। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। साथ ही किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।


जिला परिषद के 18 व सात पंचायत समितियों के 142 सदस्यों के लिए होगा चुनाव, जिला परिषद के लिए एडीसी कार्यालय, ब्लाक समिति के लिए ब्लाक स्तर पर व पंच-सरपंच के पद के लिए पंचायत स्तर पर होगा नामाकंन- जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल  हुड्डा


जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डïा ने बताया कि जिला परिषद के 18 व सात पंचायत समितियों के 142 सदस्यों के लिए, सरपंच के लिए 490 और पंच के लिए 3841 सदस्यों का चुनाव होना है इसके लिए नामांकन 14 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगें। उन्होंने बताया कि सरपंच और पंच के पद के लिए नामाकंन पंचायत स्तर पर, ब्लाक समिति का ब्लाक स्तर पर व जिला परिषद के चुनाव के लिए नामाकन अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में लिए जाएगे।


सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए 500 रुपये व जिला परिषद के लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई जमानत राशि -जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा

जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त राहुल हुड्डïा ने बताया कि पंचायती राज चुनाव में ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 250 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 125 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 500 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 250 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 750 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 375 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 1000 रुपये तथा अनूसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग के लिए 500 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है।


जिला परिषद सदस्य 6 लाख, पंचायत समिति सदस्य 3 लाख 60 हजार रुपये, सरपंच 2 लाख रुपये व पंच 50 हजार रुपये चुनाव में कर सकते है खर्च, रखना होगा ब्यौरा-जिला निर्वाचन अधिकारी


जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डïा ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार पंच के लिए 50 हजार रुपये सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये व जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये की राशि चुनाव में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को अपना चुनाव खर्च का हिसाब रखेगें और इसकी जानकारी चुनाव परिणाम के 30 दिन तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवानी होगी यदि कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता तो उसे चुनाव आयोग के नियमानुसार 3 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।


जिला परिषद, ब्लाक समिति व सरपंच का चुनाव ईवीएम से, पंच का बैल्ट पेपर से होगा चुनाव

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डïा ने बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार इस बार जिला परिषद, ब्लाक समिति व सरपंच का चुनाव ईवीएम से होगा जबकि पंच का चुनाव बैल्ट पेपर से होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 2007 ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।


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