नगर निगम के तीनों कार्यालयों में बने नागरिक सुविधा केंद्रों पर करा सकते है टैक्स जमा
यमुनानगर। NEWS - प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर उसकी ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह छूट 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके बाद ब्याज सहित प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। आमजन सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी।
बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.80 लाख प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। बकायेदारों पर काफी मात्रा में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। 30 प्रतिशत ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्होंने टैक्स जमा कराने के लिए तीनों नगर निगम कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाए हुए है। जहां प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स जमा करा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।