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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में की बढ़ोतरी अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए प्रति माह मिलेगी मानदेय ! नागरिक 14 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव करवा सकते हैं दर्ज !



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 𝟓 हजार रुपए तथा पंचों को 𝟏𝟔𝟎𝟎 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 𝟏 अप्रैल, 𝟐𝟎𝟐𝟑 से लागू होंगी।

यह नोटिस दिया गया है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि (𝟏𝟒 जुलाई, 𝟐𝟎𝟐𝟑) तक विकास तथा पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रारूप के संबंध में सुझाव या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

𝟕 दिनों की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, विचार करेगी।

वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 𝟑,𝟎𝟎𝟎 रुपए और पंचों को 𝟏,𝟎𝟎𝟎 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।

सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतुसरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 𝟏𝟗𝟗𝟓 में संशोधन किया है। ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 𝟐𝟎𝟐𝟑 कहे जाएंगे।

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