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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Haryana Government has issued temporary suspension of mobile internet services (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), bulk SMS excluding banking and mobile recharge and all dongle services etc. provided on mobile networks except the voice calls in the jurisdiction of District Nuh with immediate effect and will be in force till September 16, 2023 (23:59 hrs).



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जिला नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 𝟏𝟖𝟖𝟓 की धारा 𝟓 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 𝟐𝟎𝟏𝟕 के नियम (𝟐) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 𝟐जी, 𝟑जी, 𝟒जी, 𝟓जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडक़र) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। 

Haryana suspends internet services in Nuh

इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। 

जिला में यह आदेश आज 𝟏𝟓 सितम्बर को 𝟏𝟎 बजे से 𝟏𝟔 सितम्बर 𝟐𝟎𝟐𝟑 को रात्रि 𝟏𝟐 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भडक़ाऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। 

इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।

सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

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