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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : टैक्स जमा न कराने पर ट्रैक्टर एजेंसी समेत नौ व्यावसायिक इकाइयों सील

पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर हुई कार्रवाई


इन बकाएदारों पर बकाया है निगम का 69.18 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

यमुनानगर जोन के पांच व जगाधरी जोन के चार बकाएदारों पर हुई कार्रवाई



REPORT BY : RAHUL SAHAJWANI

यमुनानगर DIGITAL DESK  ||  पांच-पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स दबाए बैठे नौ बकाएदारों पर निगम की गाज गिरी है। इन बकाएदारों पर लंबे समय से निगम का टैक्स बकाया था। नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न कराने पर नगर निगम की टीम ने ट्रैक्टर एजेंसी व दो भंडारण गोदामों सहित नौ व्यावसायिक इकाईयों को सील कर दिया।

इनमें पांच प्रॉपर्टी यमुनानगर जोन व चार प्रॉपर्टी जगाधरी जोन की है। यह कार्रवाई निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई। ये वे बकाएदार है, जिनपर नगर निगम का पांच-पांच लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन पर निगम का कुल 6918367 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।


सभी बकायेदारों को कुछ दिन पहले अंतिम नोटिस जारी किया था। बकाया टैक्स न देने पर नगर निगम अब तक 17 प्रॉपर्टी सील कर चुका है। जिन बकाएदारों पर निगम का एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन सबकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। इसलिए सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए बकाएदार नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए और प्रॉपर्टी सील होने से बचे।


नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर कुछ दिन पहले पांच लाख व एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिन बकाएदारों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया, उनकी निगम द्वारा प्रॉपर्टी सील की जा रही है।




प्रॉपर्टी सील करने के लिए निगमायुक्त आयुक्त सिन्हा के निर्देशों पर यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया व जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा, लिपिक अभिजीत, चंद्रमोहन, कुशाग्र, विकास, अंकित, नितिन त्यागी व अनिल की टीम ने ताजकपुर स्थित अंजली का भंडारण गोदाम, बेनी प्रसाद मोहल्ला ट्रक अड्डा स्थित अनिल गुलाटी की दुकान, ममीदी स्थित सुमित धीमान की कृष्णा कम्यूनिकेशन के नाम से बनी दुकान, रेलवे रोड स्थित नवाब चुड़ी वाले की दुकान व रीटा रानी की दुकान को सील किया।


इसी तरह जगाधरी जोन में जेडटीओ एवं अधीक्षक प्रदीप कुमार, सहायक रघुबीर, लिपिक अभिषेक, मनीष, चिराग व बिलाल की टीम ने अनाज मंडी स्थित हरियाणा एग्रो एजेंसी के नाम से रामपाल रोहताश की दुकान, पांवटा साहिब रोड पर न्यू सरस्वती कॉलोनी स्थित कपिल खेड़ा की जोन डियर ट्रैक्टर एजेंसी का शोरूम, पांवटा साहिब रोड जगाधरी स्थित संजीव का रोशन चिकन सेंटर एंड वाइन शॉप व पुराना सहारनपुर रोड पर तेजली स्थित संदीप जिंदल की दुकान को सील कर दिया गया।


प्रॉपर्टी को सील करने के साथ ही निगम द्वारा उस पर चेतावनी नोटिस चस्पाया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील से छेड़छाड़ की या इसे खोला गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



यमुनानगर जोन में किस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स बकाया - 


बकाएदार            प्रॉपर्टी टैक्स

सुमित धीमान        654300
अंजलि                  582142
अनिल गुलाटी         545277
नवाब चुडी वाला     778187
रीटा रानी              538270



जगाधरी जोन

बकाएदार               प्रॉपर्टी टैक्स

रामपाल रोहताश        1265097
कपिल खेड़ा              1328433
संदीप जिंदल             580667
संजीव                      645994




आगे भी जारी रहेगी सीलिंग कार्रवाई, सील से बचने को जमा कराए टैक्स -  सिन्हा





नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. विजय पाल यादव ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के जिन बकाएदारों को नोटिस जारी किए है, उन सभी की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। अभी पांच लाख रुपये से अधिक टैक्स के बकाएदारों पर प्रॉपर्टी सील की जा रही है। इसके बाद एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी।


यदि किसी प्रॉपर्टी धारक का टैक्स गलत है तो वह निगम में अपने दस्तावेज व पहले जमा कराया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल दिखाकर उसे दुरुस्त करवा सकता है। जिन बकायेदारों ने टैक्स जमा नहीं कराया या नोटिस का जवाब नहीं दिया उनकी अब प्रॉपर्टी सील की जा रही है।

पहले चरण में पांच लाख व दस लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर कार्रवाई होगी। सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए बकाएदार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। बकाएदार नोटिस को गंभीरता से लेकर समय पर अपना बकाया टैक्स जमा कराए। जिन प्रॉपर्टी धारकों का टैक्स अभी बकाया है, वे जल्द ही टैक्स जमा कराए और सीलिंग कार्रवाई से बचे।


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