Type Here to Get Search Results !

ad

ADD


 

𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : 14 वर्षीय नाबालिग को दबाव बना कर दोस्ती के लिए मजबूर करने वाले को सात साल की सजा

14 वर्षीय नाबालिग को दबाव बना कर दोस्ती के लिए मजबूर करने वाले को सात साल की सजा 





यमुनानगर DIGITAL DESK  ||  जिला पुलिस की दमदार पैरवी के चलते 14 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा आरोपी को मुकदमा नंबर 1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2)  BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में 7 वर्ष कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।



दिनांक - 19.11.2024 को थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई  कि दिनांक 18 नवंबर 2024 को उसकी लड़की अपनी सहेली से बात कर रही थी। जब उसने स्पीकर ऑन करके बात सुनी तो वह लड़की कह रही थी कि मैंने तुझे जो नंबर दिया है वह मेरे भाई जुनैद का है तुमने उससे बात की या नहीं। उसकी लड़की ने उसे बताया कि एक लड़का पिछले दो महीने से मुझे तंग कर रहा है और मेरा पीछा करता है और दोस्ती के लिए जबरदस्ती करता है व अश्लील हरकतें करता है और उसने कहा कि यदि तूने इस बारे अपने माता-पिता को बता दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस सूचना पर मुकदमा नंबर -1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2) BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में दर्ज करवाया गया।


इस मामले की जांच महिला एएसआई मीनाक्षी द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकठे किए गए साइंटिफिक जांच की गई और अदालत में दमदार पैरवी की गई। यह मुकदमा माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर में विचाराधीन रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गयी सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा दिनांक 17-07-25 को शाहबाज खान पुत्र अयूब हुसैन वासी पुराना हमीदा को मुकदमा नंबर 1109 दिनांक -19.11.2024 U/S 351(2) 61(2)  BNS व 8/12/17 Pocso Act थाना शहर यमुनानगर में 7 वर्ष कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी जी.के. टंडन ने दी।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad


ADD


 

ads