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यमुनानगर - सिटी लाइफ हरियाणा की खबर का असर- ठेकेदार सुशील कुमार के खिलाफ अधिनियम 1972 के अंतर्गत मामला दर्ज

सिटी लाइफ हरियाणा ने कलेसर नेशनल पार्क की खबर को प्रमुखता से उठाया था


City Life Haryana
  यमुनानगर : सिटी लाइफ हरियाणा की खबर का असर, सिटी लाइफ हरियाणा ने कलेसर नेशनल पार्क की खबर को प्रमुखता से उठाया था जिसका आज असर हुआ, ठेकेदार के खिलाफ भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज।  

विभागीय परमिशन के बिना गटका उठाकर नेशनल पार्क के रास्तों पर डालने के आरोप में ठेकेदार के खिलाफ भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। जिला वन्य प्राणी इंस्पेक्टर की शिकायत पर थाना प्रताप नगर में मामला दर्ज कर एसएचओ प्रताप नगर ने घटनास्थल का मुआयना किया है।

जिला वन्य प्राणी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने थाना प्रताप नगर में दी गई शिकायत में बताया कि कलेसर नेशनल पार्क के कच्चे रास्तों को रिपेयर किया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 दिन पहले वह अपनी टीम के साथ जिले के दूसरे क्षेत्र में किसी सरकारी कार्य से गए हुए थे। रास्ते रिपेयर कर रहे ठेकेदार ने बिना विभागीय परमिशन के जंगल से गटका उठाकर रास्तों के कार्य में इस्तेमाल किया है।

इस्पेक्टर की शिकायत पर ठेकेदार सुशील कुमार के खिलाफ भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें अगले दिन जंगल क्षेत्र का दौरा किया तो मौके पर गटका उठाने के ताजा निशान मिले। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार के खिलाफ थाना प्रताप नगर में मामला दर्ज कराया गया है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद खनन विभाग की टीम ने भी जंगल का दौरा किया है। एसएचओ प्रताप नगर बलराज ने बताया कि जिला वन्य प्राणी इंस्पेक्टर की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ ने बताया कि घटनास्थल का भी निरीक्षण किया  गया है।

आप को बता दें कि सिटी लाइफ हरियाणा ने खबर को प्रमुखता दिखाया, जिस जंगल में किसी भी तरह से लकड़ी और पत्थर उठाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। वहां पर जेसीबी मशीन से अवैध खनन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कलेसर नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया के अंदर हो रहे अवैध खनन से जहाँ वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर खतरा मंडराया हुआ है। दर्शल कलेसर नेशनल पार्क की सेंचुरी एरिया में कलेसर जंगल के अंदर वन्य प्राणी विभाग द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जिनमें दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली और अर्थ मूवर मशीनों के द्वारा जंगल के अंदर से ही रेत, बजरी, मिट्टी,मिक्स माल आदि उठाकर प्रयोग किया जा रहा है। इससे एक तरफ जहां वन्य प्राणी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं वन्य प्राणी प्राणियों की भी सुरक्षा राम भरोसे हो रही है।

वन्य प्राणी विभाग के नियमानुसार कलेसर नेशनल पार्क के अंदर स्थित सेंचुरी एरिया में किसी भी प्रकार के प्रेशर होरन, अर्थ मूवर मशीन, बंदूक, व अपराधिक गतिविधि पर पूर्णतया प्रतिबंध है। लेकिन वन्य प्राणी विभाग की ओर से सेंचुरी एरिया में आए कामों में जहां सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और अर्थमूवर मशीनों से काम करवाया जा रहा है वही वन्य प्राणी विभाग के नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है।

इस बारे में वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि यदि सेंचुरी एरिया में अर्थमूवर मशीन चलाई जा रही है तो यह गलत है मैं अभी मौके के अधिकारी को भेजकर चेक करवाता हूं। यदि ऐसा हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कलेसर नेशनल पार्क और सेंचुरी में अवैध खनन का मामला गरमाया पर पंचकूला से स्पेशल टीम भी दौरा करने पहुंची। विभाग ने पुलिस को मामले की जांच करने की मांग की। 

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