Type Here to Get Search Results !

ad

ADD


 

यमुनानगर – एडीजे की कोर्ट ने छेड़छाड़ करने पर साढ़े चार साल कैद की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया

शिवम को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी थी


City Life Haryanaयमुनानगर :  एडीजे की कोर्ट ने दस साल की लड़की से अश्लील हरकत करने वाले शिवम उर्फ शिब्बू को साढ़े चार साल कैद की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिवम को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी थी।

छोटी लाइन निवासी एक व्यक्ति ने छप्पर पुलिस को शिकायत दी थी, कि तीन अगस्त 2019 को उसकी दस साल की बेटी घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान शिवम ने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की।

वहीं, धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद बच्ची ने यह बात घर पर आई। परिवार के लोग उस लड़की की तलाश में गए तो लड़की ने उसे पहचान लिया। इस शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आठ पोक्सो और 506 में केस दर्ज किया था। 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad


ADD


 

ads