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Yamunanagar- सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाई जाएगी होली : उपायुक्त

Deputy Commissioner Mukul Kumar 

नियमों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्यवाही 


City Life Haryanaयमुनानगर :  जिलाधीश मुकुल कुमार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली पर्व को लेकर आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने और पूजा आदि के लिए भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन अनुसार लोग सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार नहीं मना सकेंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।  उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई  जाएगी।


उपरोक्त आदेशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए पुलिस अधीक्षक यमुनानगरअतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम,सिविल सर्जन यमुनानगर जिम्मेदार हैं। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रबंधक भी जिम्मेदार होंगे। 



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