हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक अतिरिक्त मूल्य, ब्याज, विलंबित ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल अतिरिक्त कीमत, ब्याज, विलंबित मूल्य के आधार पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारकों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को उनकी ओर खड़े बकाया को भरने का लाभ प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्लाट और संपत्ति प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक अतिरिक्त मूल्य, ब्याज, विलंबित ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी। योजना के तहत गणना की गई अतिरिक्त कीमत की अप्रत्यक्ष राशि तुरंत प्रभाव से 30 अप्रैल तक अवधि के दौरान ब्याज व एन्हांसमेंट सहित भरी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि शहरी प्राधिकरण के प्लाटों पर ब्याज और एन्हांसमेंट के कारण मालिक बनने में दिक्कतें आ रही थी। इस योजना का लाभ लेकर वे तुरंत मालिक बन सकेंगें। उन्होंने कहा कि इस योजना में दोबारा गणना करके अधिकतम छूट दी गई है जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 15430 प्लाट एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी धारकों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा पहले की गई गणना से 1564 करोड़ रुपए का बकाया देय बनता है लेकिन छूट के बाद केवल 762 करोड़ का ही भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने प्लाट धारक फतेहाबाद निवासी कृष्ण कुमार व ग्रुप हाउसिंग पंचकूला निवासी अमीर सिंह को योजना का लाभ देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने एलएफएसएस स्कीम का ब्राउजर भी लांच किया। इसमें एचएसवीपी पोर्टल के माध्यम से बकाया भुगतान करने की विस्तार से जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्लाट धारकों
एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के धारकों से अनुरोध किया है कि प्राधिकरण की यह
बेहतरीन और कारगर योजना है। इसलिए सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होनें कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी। यदि निश्चित समय तक
इस योजना का लाभ नहीं उठा सके तो बाद में उन्हें पूरा ब्याज व एन्हांसमेंट भरना
पड़ेगा।
इस अवसर पर एसीएस वी उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के महानिदेशक अजीत बाला जोशी, चीफ कंट्रोल आफिसर नदिम सिंह भी मौजूद रहे।