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Radaur- नाईट कफ्र्यू के दौरान जठलाना पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज

कोरोना संकटकाल को देखते हुए रात्रि 10 बजे के बाद किसी को भी अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है


City Life Haryanaरादौर:  नाईट कफ्र्यू के दौरान हिदायतो का पालन न करने पर जठलाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जठलाना पुलिस की एक टीम रात्रि के समय गश्त कर रही थी। जब वह बागवाली मोड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेशनल वैलडिंग वर्कस के नाम से एक दुकान खुली हुई है और दुकानदार वहां पर कार्य कर रहा है। जबकि कोरोना संकटकाल को देखते हुए रात्रि 10 बजे के बाद किसी को भी अनावश्यक तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। 

दुकानदार जिसान से जब पुलिस टीम ने उसके नियमो के विपरीत कार्य करने बारे पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब पुलिस टीम को नहीं दे पाया। पुलिस ने पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और आगामी कार्रवाई।     

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