Chief Minister Manohar Lal Khattar said even though the COVID-19 situation has improved in the state, it has been decided to extend the "Mahamari Alert/Surkshit Haryana" lockdown till 5 am on June 7 with some more relaxations.
विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे, बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराना होगा.
हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन
बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल
दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानदारों को ऑड-ईवन फार्मूले पर खोला
जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का
कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें, राज्य में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद हर सप्ताह इसकी
अवधि में बढ़ोतरी की गई है।
Addressing a virtual press conference, Chief Minister Manohar Lal Khattar said even though the COVID-19 situation has improved in the state, it has been decided to extend the "Mahamari Alert/Surkshit Haryana" lockdown till 5 am on June 7 with some more relaxations.He said shops which were earlier allowed to open as per odd-even basis from 7 am to 12 pm will now be open from 9 am to 3 pm.We had received representations from market associations after which we decided to change the timings. However, the shops will continue to open as per the odd-even system.
दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन हरियाणा सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि गुरुग्राम, नया गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में लॉकडाउन 7 जून तक फिर से बढ़ा दिया गया है।
हालांकि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को प्रतिबंधों पर से
छूट भी दी गई है। अब गली-मोहल्लों की दुकानें पूरे दिन खुल रही हैं। वहीं, बाजारों में
ऑड-ईवन आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने का समय तय था, जिसे अब बदलकर
सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है।
- इन बातों का भी करना होगा पालन
विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराना होगा.
रोडवेज बसों में थर्मल स्कैनिंग के बाद
ही एंट्री दी जाएगी, बसों में 50 फीसद सवारियां ही बैठा सकेंगे, ड्राइवर-कंडक्टर अपने पास सैनेटाइजर
अनिवार्य रूप से रखेंगे, सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा.
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