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Radaur- लॉकडाऊन के नियमों का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी : SHO

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाऊन करने का निर्णय लिया  

मैडिकल शॉप, अस्पताल व पैट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेगें

करियाना, सब्जी व कृषि संबंधित वस्तुओ की दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी

थाना प्रभारी सुखविन्द्र शर्मा


City Life Haryanaरादौर:  आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदेश में लगाएं गए लॉकडाऊन का सख्ती से पालन करवाया जाएंगा। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे प्रबंध कर लिएं है। नियमों का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अधिनियम अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। यह शब्द थाना रादौर प्रभारी सुखविन्द्र शर्मा ने कहे।

उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाऊन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब बाजार में केवल आवश्यक वस्तुओ की दुकानें की खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि मैडिकल शॉप, अस्पताल व पैट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेगें। वहीं करियाना, सब्जी व कृषि संबंधित वस्तुओ की दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। नगरपालिका एरिया में मौजूद ईट-भट्टो  को बंद रखा जाएंगा जबकि इससे बाहर मौजूद ईट-भट्टो  चलते रहेगें।


ढ़ाबो व रेस्टोरेंट संचालको को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटल में केवल मजबूरी में ठहराव करने वाले लोगो को ही ठहराने की अनुमति रहेगी। कृषि यंत्रों की रिपेयर व कृषि संबंधित आवश्यक वस्तुओ को के दुकानों की भी शाम 6 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सराकर द्वारा लगाई गई हिदायतो का पालन करने में सहयोग करे। नियमों का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।   



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