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HARYANA LOCKDOWN UPDATE : मुख्यमंत्री ने किया TWEET, शाम 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, GYM भी खुलेंगे

HARYANA LOCKDOWN EXTEND TILL 21 JUNE 





 
 चंडीगढ / हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन।

1-सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक और बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की

अवधि। ऑड -ईवन सिस्टम खत्म। दुकानें अब शाम  8 बजे तक खुलेंगी। नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।




1. बाजार की दुकानें सुबह बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानेंदूधफल-सब्जीकिरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है


हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटलरेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरीमास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

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