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Hisar- विवाह समारोह, सार्वजनिक स्थानों तथा बाजार में कोरोना नियमों की अवहेलना पर होगी कड़ी कार्यवाही

उपायुक्त व डीआईजी ने मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश.


हिसार NEWS उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी एवं डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पुलिस विभाग के अधिकारियों को विवाह समारोह, सार्वजनिक स्थानों, बाजार के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त एवं डीआईजी स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल में पुलिस विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिïगत विवाह समारोह में 50 व्यक्तिओं के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों एवं बाजार के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भी लोगों को मास्क लगाने के साथ-साथ सामाजिक दूरी की पालना भी बहुत जरूरी है। 

उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को टीमें गठित करके गस्त में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी नियमों का उल्लघंन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्घ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में पेट्रौलिंग के कार्य में तेजी लाएं। संबंधित क्षेत्रों में दिन-रात गस्त करके लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी गाडिय़ों में पीए सिस्टम लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर एएसपी उपासना, डीएसपी, चौकी ईंचार्ज, एचएचओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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