एनवायरनमेंट कोर्ट ने 2 नवंबर 2011 के जंगली जानवर सांभर के शिकार के मामले में पांच शिकारियों रविंद्र सिंह
निवासी झीवरहेड़ी, मनोज कुमार रटोली, आरिफ, मुनीर खान व जमशेद अली निवासी कांपुसेपुर को तीन-तीन साल की सजा.
हरियाणा डेक्स NEWS। कलेसर नेशनल पार्क में सांभर का
शिकार करने के आरोप में कुरुक्षेत्र की स्पेशल एनवायरमेंट कोर्ट द्वारा 5 शिकारियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। शिकारियों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी किया गया
है।
कुरुक्षेत्र की स्पेशल एनवायरनमेंट
कोर्ट ने 2 नवंबर 2011 के जंगली जानवर सांभर के शिकार के मामले में पांच शिकारियों रविंद्र सिंह
निवासी झीवरहेड़ी, मनोज कुमार रटोली, आरिफ, मुनीर खान व जमशेद अली निवासी कांपुसेपुर को तीन-तीन साल की सजा व दस-दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की
सजा सुनाई है।
2 नवंबर 2011 को फॉरेस्ट रेंज कलेसर के रेंज अधिकारी नवल किशोर, फॉरेस्टर कुलदीप सिंह,
फॉरेस्टर गुरनाम सिंह, फॉरेस्ट गार्ड सुरेश पाल, रमेश चंद, विजय सिंह आदि सरकारी गाड़ी में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जंगल की आम वाली बीट में
गश्त कर रहे थे। वन विभाग की टीम को आधी रात के करीब सर्च लाइट की तेज रोशनी दिखाई
पड़ी। वन विभाग की टीम सर्च लाइट की रोशनी की दिशा में आगे बढ़ी तो उन्हें जंगल के
बीच काले रंग की बोलेरो व एक बाइक मिली। बोलेरो में जांच के बाद सांभर मृत मिला।
गाड़ी से 315 बोर राइफल व 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मौके से दो खाली कारतूस भी मिले। जांच के बाद
शिकारी रविंद्र सिंह से मोबाइल बरामद हुई। अन्य शिकारी से डबल बैरल 12 बोर गन 10 जिंदा कारतूस तथा एक खाली कारतूस का खोल मोबाइल सहित बरामद किया गया। शिकारी
मुनीर खान से मोबाइल व 3 चाकू, सर्चलाइट बरामद हुई। आरिफ नामक व्यक्ति बोलेरो चला रहा था। जमशेद अली बाइक लिए
हुए था। वन विभाग की टीम ने सभी पांचों शिकारियों को काबू कर डिविजनल ऑफिस
यमुनानगर लाया गया। सभी शिकारियों के बयान दर्ज किए गए। मृत जानवर सांभर का पशु
अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। मामले को कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट
भेज दिया गया। लंबी सुनवाई के बाद पर्यावरण कोर्ट के जज ने पांचों आरोपियों को जेल
भेजने के आदेश दिये।