उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी बेटी को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 𝟐𝟐 जनवरी 𝟐𝟎𝟏𝟓 को या उसके बाद जन्मी बेटी को 𝟐𝟏 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार में पहली बेटी के जन्म पर 𝟐𝟏 हजार रुपये की राशि बॉन्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के तहत दूसरी व तीसरी बेटी किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उनको भी 𝟐𝟏-𝟐𝟏 हजार रुपये की राशि के बॉन्ड प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाते है। बशर्ते कि तीसरी बेटी का जन्म 𝟐𝟒 अगस्त 𝟐𝟎𝟏𝟓 के बाद हुआ हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गत वर्ष के दौरान 𝟒𝟒𝟔𝟎 तथा इस वर्ष अब तक 𝟒𝟑𝟔𝟐 बालिकाओं को लाभांवित किया जा चुका है।
उपायुक्त ने बताया
कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा रिहायशी प्रमाण
पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि 𝟏𝟖 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात पंजीकृत परिवार बॉन्ड की
राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के
लिए विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को संपर्क स्थापित किया जा सकता है।