1996 as per the observations of 42nd report of Haryana Vidhan Sabha Committee on Subordinate Legislation for the year 2013-14. These Rules may be called as Haryana Kisan Pass Book (Amendment) Rules, 2021.
चंडीगढ़ NEWS। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की
बैठक में वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟑-𝟏𝟒 के लिए अधीनस्थ विधान पर हरियाणा विधानसभा समिति की 𝟒𝟐वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार हरियाणा किसान पास बुक नियम, 𝟏𝟗𝟗𝟔 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इन नियमों को हरियाणा किसान पास बुक (संशोधन) नियम, 𝟐𝟎𝟐𝟏 कहा जायेगा।
The Haryana Kisan Pass Book Act, 1994 was
framed to provide Kisan Pass Book to every farmer containing record of rights
and liabilities of his agricultural holdings in a revenue estate and to enable
them to have credits facilities and for other matters connected or incidental
thereto to implement the said Act of 1994, the Haryana Kisan Pass Book Rules,
1996 were framed. As per the amendments these Rules may be called as Haryana
Kisan Pass Book (Amendment) Rules, 2021. In the said rules, in rule 3(5), in
line four, the word ‘joinly’ shall be substituted by the word ‘jointly’.
हरियाणा किसान पास बुक अधिनियम, 𝟏𝟗𝟗𝟒 प्रत्येक किसान को राजस्व संपत्ति में उसकी कृषि जोत के अधिकारों और देनदारियों के रिकॉर्ड वाले पास बुक प्रदान करने और उन्हें क्रेडिट सुविधाओं के लिए सक्षम करने और संबधित मामलों से जोडने या आक्समिक लागू करने के लिए 𝟏𝟗𝟗𝟒 का उक्त अधिनियम तथा हरियाणा किसान पास बुक नियम, 𝟏𝟗𝟗𝟔 तैयार किया गया।
संशोधनों के अनुसार इन नियमों को हरियाणा
किसान पासबुक (संशोधन) नियम, 𝟐𝟎𝟐𝟏 कहा जायेगा। इन नियमों में, नियम 𝟑 (𝟓) में, पंक्ति चार में, ’ज्वाइनली’ शब्द को ’ज्वाइंटली’ शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
उक्त नियमों के नियम 𝟗 (𝟐) में तीसरी पंक्ति में ’पास बुक’ शब्दों के स्थान पर ’किसान पास बुक’ शब्द तथा चौथी पंक्ति में ’एक सप्ताह के
भीतर’
शब्दों को ’पंद्रह दिनों के भीतर’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
उक्त नियमों में, नियम 𝟏𝟎 (𝟑) को निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात, ‘किसान पास बुक की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और इसे क्षति, विनाश और हानि से सुरक्षित करेगा। यदि सभी सावधानियों के बावजूद किसान पासबुक गुम हो जाती है या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, तो किसान डुप्लीकेट किसान पास बुक जारी करने के लिए फॉर्म 𝟒 में अपना आवेदन जमा करेगा और उस पर सर्कल
राजस्व अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार किए गए आवेदन के साथ
क्षतिग्रस्त या कटी-फटी किसान पासबुक या एक वचनबद्धता होनी चाहिए कि किसान पास बुक
खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है।’ यह संशोधन केवल व्यक्तिगत अंडरटेकिंग के लिए है और पुलिस रिपोर्ट की कोई
आवश्यकता नहीं होगी।
उक्त नियमों के नियम 12 में, पहली पंक्ति में,
‘के लिए’ शब्दों के बीच शब्द ‘(द्ब)’ को हटाया जाएगा।
उक्त नियमों में प्रपत्र 𝟒 में क्रमांक 𝟔 (ए) और क्रम संख्या 𝟔(बी) को क्रमांक ’𝟔’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा। उक्त नियमों के अनुलग्न ’ए’ में, निर्देश संख्या 𝟏𝟒 में ‘या छ: महीने के कारावास या दोनों’ शब्दों को छोड़ दिया जाएगा। उक्त नियमों में, अनुबंध ’क’ में; निर्देश संख्या 𝟏𝟓 का हटाया जायेगा।
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