करनाल में धारा 144 लागू । BREAKING
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जिलाधीश, निशांत कुमार यादव |
7 सितम्बर को करनाल अनाज मंडी में किसानों के इकट्ठा होने तथा उनके द्वारा लघु सचिवालय का घेराव करने का आह्वान
किया गया है। इस दौरान शरारती तत्वों द्वारा जिला करनाल में सरकारी/ गैर सरकारी
सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्ग को जाम करने तथा जिला में किसी भी प्रकार की गडबड़ी फैला कर कानून एवं शांति व्यवस्था की
स्थिति को भंग किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक करनाल ने जिलाधीश से अनुरोध किया है
कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए करनाल जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित किए जाए।
7 सितंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत से पहले धारा 144 लागू
करनाल पुलिस ने दिए आदेश 5 या उससे व्यक्ति नहीं हो सकते इक्कठे
किसी भी व्यक्ति के पास कुल्हाड़ी, लाठी, कस्सी, गंडासी पाई गई तो
होगी कार्रवाई
शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई धारा 144
पुलिस प्रशासन को शरारती तत्वों की तरफ से गड़बड़ी फैलाने का डर
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश
पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया के
तथ्यों को मद्देनजर रखतें हुए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया
नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला करनाल में कानून
व शांति व्यवस्था की स्थित को भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों
के एक स्थान पर इक्कठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा किसी भी प्रकार के
हथियार जैसे कि लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी, कस्सी, फाला आदि को लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पूर्णत:पाबन्दी
रहेगी। यह आदेश 7 सितम्बर 2021 के लिए लागू रहेंगे।
इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के
लिए पुलिस अधीक्षक करनाल, उपमंडल अधिकारी ना० करनाल,
असंध,
इंद्री व घरौंडा, जिला के सभी तहसीलदार
व नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इस प्रयोजन हेतु नियुक्त सभी
डयूटी मैजिस्ट्रेट तथा संबंधित थाना प्रबंधक उत्तरदायी होंगे। यदि कोई आदेशों की
अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दंड का
भागी होगा। यह आदेश आज से ही लागू होंगे।
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