सार्वजनिक स्थानों पर दोनो डॉज न लगवाने वालो के जाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिलाधीश ने कहा कि सभी फेस मास्क अवश्य पहनें व हाथों से फेस मास्क को न छूएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मास्क से मुंह व नाक अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना फेस मास्क के पकड़ा जाएगा उस पर 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बचाव के लिए जिन्होंने टीके नहीं लगवाए है उनके विरूद्घ भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही जो संस्थाएं अपने यहां कोरोना गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित नहीं करेंगी उन पर भी 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि नो मास्क-नो एंट्री, नो वैक्सिनेशन- नो सर्विस गाईडलाईन का सभी पालन करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। अत: सभी अपने घरों में व घरों के आस-पास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ में जाने से बचें और आवश्यकता अनुसार परिवार का एक ही सदस्य बाजार में या दुकानों पर सामान लेने जाएं। बीड़ी-सिगरेट, पान, गुटका, खैनी आदि हानिकारक एवं जानलेवा है और इन्हें खाकर जगह-जगह थूकना भी कोरोना वायरस को फैलाता है। अत: जगह-जगह न थूकें और सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों आदि पर थूकने वाले के विरूद्घ भी कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखे और कोरोना वायरस एवं ऑमीक्रोन वैरिएंट के लक्षणों को देखते ही तुरंत अपनी जांच करवाए और अपनी बीमारी को न छुपाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे व बढ़ाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी युवा, महिलाएं व व्यक्ति कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाए।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी से लडऩे के लिए जरूरी है कि समय-समय पर सरकार द्वारा जो एडवाईजरी जारी की गई है या नियम बनाए गए हैं उनका सभी कड़ाई से पालना करें। उन्होंने कहा कि दुकानों पर सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंस बना कर ही खड़े हो और दुकानदार भी इस बात का विशेष ध्यान दें। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बनाए गए गोलों में ही ग्राहकों को खड़ा करें। यदि कोई इन नियमों की उल्लघ्ंाना करेगा तो दण्ड के भागी होंगे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अरोग्य सेतू एप अपने-अपने मोबाईल में अवश्य डाऊनलोड करें। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पार्थ गुप्ता ने आगे बताया कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोडक़र कोई मूवमैंट नही होगी। सभी सिनेमा, मॉल, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलैक्स, इंटरटेनमैंट पार्क बंद किए गए है। सरकारी कार्यालय, बॉर एण्ड रैस्टोरैंट 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा रहे है। बाजार 6 बजे तक खुले रहेंगे, दूध व मैडिकल शॉप पर कोई पाबंदी नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर दोनो डॉज न लगवाने वालो के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रक व ऑटो वही चला सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन करवाया हो।