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Chandigarh- मुआवजे का भुगतान 15 मार्च, 2022 तक किया जाएगा : दुष्यंत चौटाला

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला


चंडीगढ़ / 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐂𝐨𝐦

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कृषि-भूमि में जलभराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती है तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले खरीफ-𝟐𝟎𝟐𝟏 के नुकसान के मुआवजे का भुगतान भी 𝟏𝟓 मार्च, 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक करने के निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी सीएमजिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी हैआज विधानसभा के बजट-सत्र में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट के हमलों से खरीफ 𝟐𝟎𝟐𝟏 की फसल कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ना की फसल में नुकसान हुआ था जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई। इसमें करनाल, पलवल, नूंह, गुरूग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत,झज्जर समेत कुल 𝟏𝟐 जिलों के उपायुक्तों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार 𝟗,𝟏𝟒,𝟏𝟑𝟗 किसानों को प्रभावित पाया गया, उनके लिए 𝟓𝟔𝟏,𝟏𝟏,𝟓𝟕,𝟎𝟒𝟒 रूपए जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 𝟐𝟒,𝟑𝟐𝟎 किसानों के मुआवजे को उनके बैंक खाते में सीधा स्थानातंरित किया जा चुका है और शेष किसानों के मुआवजे को 𝟏𝟓 मार्च, 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक वितरित करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने महम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि महम, भैणी सूरजन, सैमाण, बेडवा, सीसर खास, भैणी चंद्रपाल, फरमाणा बादशाहपुर, मोखरा खेड़ी रोज, गुगाहेड़ी, बैंसी, खरक जाटान, बहलंबा, खरैंटी, निंदाना,बहुअकबरपुर, समरगोपालपुर समेत कुल 𝟏𝟔 गांवों में कुल 𝟏𝟒,𝟏𝟖𝟎 किसानों की फसलों को नुकसान होने की उपायुक्त द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है।

कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भारी वर्षाजलभराव तथा कीट के हमलों से होने वाले नुकसान की गिरदावरी में पारदर्शिता बरती जाए।

  


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