फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता समाप्त
यमुनानगर | NEWS - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में प्रवेश करते समय फेस मास्क पहनना की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करें। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने नागरिकों से यह भी आह्वान किया कि वे कोविड रोधी टीकाकरण के कोर्स को पूरा करें। जिन लोगों ने भी अभी तक कोविड रोधी दवा नहीं लगवाई है वे अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों मे जाकर टीका जरूर लगवाए।