कानून व शांति व्यवस्था को बनाये रखने को लेकर धारा-144 लागू करने के आदेश
यमुनानगर | NEWS - जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने दंड प्रक्रिया नियावली 1973 की धारा 144 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपाय किए जाए व जन शांति बनाए रखने हेतु आम जनता या जनता को कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर के सार्वजनिक स्थानों पर ना तो कोई जन सभा करेंगे और ना ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे।
जिलाधीश ने पार्थ गुप्ता द्वारा जारी आदेशों में स्पष्टï किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खतरनाक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, गंडांसी, चाकू, साईकिल चेन (सिंखों के धार्मिक आस्था के प्रतीक कृपाण को छोडक़र) आदि खतरनाक हथियार या अन्य वस्तुएं जिसे हथियार के तौर पर प्रयोग में लाए जाने की संभावना हो, को लेकर चलने पर 16 अप्रैल 2022 से आगामी आदेशों तक पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व अन्य डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
पुसिल अधीक्षक यमुनानगर ने बताया कि 15 अप्रैल की रात्रि 11.50 बजे के करीब जगत रिसोर्ट (विटेस पैलेस) नजदीक मच्छी बाजार के पास रौनक सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति खत्री सिख वासी न्यू हमीदा यमुनानगर के लडके का शादी समारोह चल रहा था जिसमें मोहित, रजत कौशल, अनमोल, जानू शादी में आए हुए थे तथा शादी समारोह में शामिल होकर वापिस जाने के लिए पैलेस के गेट पर खडे थे, जिनके उपर 5 से 6 लडक़ो ने हमला कर दिया। जिसमें मोहित उर्फ मन्नी पुत्र विजय कुमार वासी विश्वकर्मा मोहल्ला यमुनानगर की बांई टांग पर 3 गोलियां और रजत कौशल पुत्र अमित कौशल पुत्र श्री रामकुंज बिहारी वासी म0न0 293 सिटी सैंटर यमुनानगर वासी चुना भट्टी यमुनानगर के सिर में गोली लगी जो सभी को घायल अवस्था में गाबा अस्पताल यमुनानगर में दाखिल करवाया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जानु पुत्र राजेन्द्र वाल्मिकी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने जिलाधीश पार्थ गुप्ता से जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुचारु रुप से चलाने के लिए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा-144 लागू करने का अनुरोध किया है। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के अनुरोध जिला में 16 अप्रैल से शांति होने तक के लिए धारा-144 के अन्तर्गत यातायात को प्रभावित करने पर लाठी-डण्डे, तलवार, गंडासी, अग्रेय शस्त्र किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल, डीजल की बोतल पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना अनिवार्य है।
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