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Chandigarh- वृध्दावस्था पेंशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना पडेगा, अब घर जाकर ही बनाएंगे बुढ़ापा पेंशन: CM

𝐆𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐛𝐢𝐠 𝐬𝐢𝐠𝐡 𝐨𝐟 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐂𝐒𝐄/ 𝐀𝐧𝐭𝐲𝐨𝐝𝐚𝐲𝐚 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐦𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐧𝐞𝐰 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐦𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐝𝐨𝐨𝐫-𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐡𝐚𝐬𝐬𝐥𝐞.



चंडीगढ़डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केन्द्र (सीएसई),अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर नहीं काटने पडेग़े।

नई प्रक्रिया के तहतवृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा और विभाग की योजना के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा। सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति या पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष लाख रुपये से अधिक न हो और जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति की आयुउसकी आय की स्थितिनिवास प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को और किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि विभाग के संज्ञान में सूचना/सत्यापन की सत्यता के संबंध कोई विशिष्ट तथ्य आता है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।  

योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि द्वारा इच्छित लाभार्थियों से संपर्क करेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई अन्य पेंशन नहीं ले रहा है। 

अपेक्षित लाभार्थियों की सहमति एवं पूछताछ करने उपरांत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया हैसंबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों के पक्ष में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा और विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या अंकित की जाएगी।

इस प्रकारवरिष्ठ नागरिकों को सीएसई/अंत्योदय केंद्र या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी असुविधा के उनके घर द्वार पर ही पात्रता की स्वीकृति मिल जाएगी। यह नई प्रक्रिया 31 मार्च, 2022 को पायलट आधार पर शुरू की गई है और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने की पुरानी प्रक्रिया को 25 अप्रैल, 2022 से रोक दिया गया था।


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