सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले चार दुकानदारों के निगम ने काटे चालान
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। मंगलवार को एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई कृष्ण राणा, अमर सिंह, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम ने कैंप बाजार में दबिश दी। इस दौरान निगम की टीम को यहां चार दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें डिस्पोजल, पॉलिथीन, थर्माकोल व अन्य सामान मिला। एसआई गोविंद शर्मा ने मौके पर ही चारों दुकानदारों का चालान किया। प्रत्येक दुकानदार से 500-500 रुपये जुर्माना वसूली गई। उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जितनी अधिक मात्रा में उससे सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया जाएगा, उतनी अधिक मात्रा में चालान राशि वसूली जाएगी।
इन आइटम पर लगा है प्रतिबंध
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
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