जगाधरी व यमुनानगर जोन में निगम की टीमों ने छापेमार कर की कार्रवाई
यमुनानगर। NEWS - सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम ने शिकंजा कसा हुआ है। नगर निगम ने टीमों दोनों जोन में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 दुकानदारों का चालान काटे। इस दौरान इन दुकानदारों पर लगभग 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों जोन में निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। सीएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार दिन ढलने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का इस्तेमाल करते है। इस सूचना पर उन्होंने एसआई प्रदीप कांबोज, निगम कर्मी हरप्रीत सिंह, होमगार्ड के जवानों के साथ देर शाम को मधु चौक, प्यारा चौक, मॉडल टाउन व अग्रसेन चौक पर छापेमारी की। इस दौरान छह दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का इस्तेमाल करते मिले। सबसे बड़ी कार्रवाई प्यारा चौक स्थित ढाबे पर की गई। यहां छापेमारी के दौरान निगम को लगभग साढ़े छह किलोग्राम पॉलिथीन बरामद किया। जिस पर उसका लगभग 30 हजार रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, हरप्रीत व होमगार्ड के जवानों की टीम ने बुड़िया, इंदिरा मार्केट, छोटी लाइन, दुर्गा गार्डन व अन्य स्थानों पर छापेमारी की। सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन मिलने पर आठ दुकानदारों के चालान किए गए। जिनसे जुर्माना राशि वसूली गई। एसआई अमित कांबोज ने बताया कि बुड़िया क्षेत्र में पॉलिथीन व वन टाइम यूज प्लास्टिक बेचने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब लगातार बुड़िया एरिया में छापेमारी की सिंगल यूज प्लास्टिक पर अंकुश लगाया जाएगा।
इधर, यमुनानगर जोन में एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने सब्जी मंडी, सरोजनी कॉलोनी, अनाज मंडी जगाधरी स्थित सब्जी मंडी व अन्य स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान सब्जीमंडी में तीन, सरोजनी कॉलोनी में चार, जगाधरी अनाज मंडी स्थित सब्जी मंडी में तीन दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। सभी दस दुकानदारों का निगम अधिकारियों ने मौके पर ही चालान कर जुर्माना राशि वसूली। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी।