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Gurugram- जन सुनवाई में आयोग ने मांगे सुझाव, पिछड़ा वर्ग आयोग को 25 ज्ञापन सौंपे


तीनों जिलों से जनसुनवाई में काफी लोग समूहों में पहुंचे, आयोग को समूहों से मिले 25 ज्ञापन, किसी ने बीसी-ए, बी का अलग आरक्षण मांगा तो किसी ने ओबीसी के लिए.



गुरुग्राम, डिजिटल डेक्स।। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुग्राम में जनसुनवाई की। इसमें गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले तीनों जिलों नामत: गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों से समूहों में काफी संख्या में लोग आयोग को अपने सुझाव देने पहुंचे। 

जन्माष्टमी का पर्व होने के बावजूद गुरुग्राम मंडल के तीनों जिलों से काफी संख्या में लोग जनसुनवाई में समूहों में आए और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को 25 ज्ञापन दिए। 

आयोग के अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके पास आपके सुझाव लेने आए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। 

उन्होंने कहा कि आप अपने उपयोगी सुझाव दें और यदि कोई डाटा हो तो वह भी आयोग को उपलब्ध करवाएं जोकि सिफारिशें देने में आयोग के लिए बड़ा मददगार होगा। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के अलावा आयोग ने ई-मेल के माध्यम से भी इस विषय में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए हैं।

इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव एवं कुरुक्षेत्र जिला के उपायुक्त मुकुल कुमार ने आयोग के चेयरमैन तथा सभी सदस्यों का परिचय करवाया और बताया कि आयोग द्वारा 3 दिनों में मंडल मुख्यालयों पर दो-दो पब्लिक हियरिंग करके आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। 

इस पब्लिक हियरिंग अर्थात जनसुनवाई का उद्देश्य यही है कि पंचायती राज संस्थाओं में किस अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएं। सुझाव मिलने के बाद यह आयोग राज्य सरकार को इस विषय पर अपनी रिकमेंडेशन अर्थात सिफारिशें भेजेगा। 

जनसुनवाई में आयोग के चेयरमैन के अलावा सदस्य श्याम सिंह जांगड़ा, डॉक्टर एस के गक्खड़, सदस्य सचिव मुकुल कुमार, महेंद्रगढ़ के डीसी डॉक्टर जे के आभीर, गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव, रेवाड़ी के एडीसी स्वप्निल पाटिल, गुरुग्राम में नियुक्त चीफ प्रोटोकोल ऑफीसर वत्सल वशिष्ठ, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनु श्योकंद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान भी उपस्थित थे।

आयोग द्वारा जन सुनवाई के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार आज प्रातः फरीदाबाद मंडल में जन सुनवाई की गई और दोपहर बाद गुरुग्राम मंडल के जिलों के लिए गुरुग्राम में जन सुनवाई हुई। अब 20 अगस्त को प्रात काल के सत्र में प्रातः 10:00 बजे से रोहतक मंडल के जिलों की जनसुनवाई रोहतक में होगी जबकि शाम 3:00 बजे हिसार मंडल के जिलों की जनसुनवाई हिसार के लघु सचिवालय में आयोजित की जाएगी। 

इसी प्रकार 21 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे करनाल के पंचायत भवन में करनाल मंडल के जिलों तथा शाम 3:00 बजे अंबाला सिटी के पंचायत भवन में अंबाला मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों की जन सुनवाई होगी। आज गुरुग्राम में हुई जनसुनवाई में कुछ समूहों ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में बी सी 'ए' और बीसी 'बी' के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि ओबीसी को ही आरक्षण दिया जाए।

गुरुग्राम के रहने वाले सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस जांगड़ा ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बी सी ए वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए ताकि उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले। 

गुरुग्राम से ही आई रेखा यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जाति का झगड़ा ही खत्म होना चाहिए तो रेवाड़ी से आए अनिल कुमार ने कहा कि क्वांटीफाई एबल डाटा अर्थात जाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय हो। 

गुरुग्राम से आए अजीत सिंह ने कहा कि अबकी बार राज्य सरकार पुराने पैटर्न पर ही पंचायत चुनाव कराए और उसके बाद जातियों का सर्वे करवाकर आरक्षण का अनुपात तय करके अगले चुनाव में उसे लागू करे क्योंकि अभी समय ज्यादा लग जायेगा जबकि चुनाव में पहले ही देर हो चुकी है जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है।

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