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Yamunanagar - छापेमारी में 15 दुकानदारों से मिली सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन, निगम ने काटे चालान

सहारनपुर रोड, शादीपुर रोड, रादौर रोड पर निगम ने की छापेमारी, 8500 रुपये वसूला जुर्माना



यमुनानगर। NEWS -  सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को यमुनानगर जोन की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचने वाले 15 दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान उनसे निगम की टीम ने 8500 रुपये जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम द्वारा जगाधरी जोन में सीएसआई हरजीत सिंह व यमुनानगर जोन में सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, अमर सिंह, रामकेश, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड के जवानों की टीम ने सहारनपुर रोड, शादीपुर रोड, रादौर रोड पर छापेमारी की। इस दौरान निगम की टीम ने 15 दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। सभी 15 दुकानदारों का निगम अधिकारियों ने मौके पर ही चालान कर रुपये जुर्माना राशि वसूली।


अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ  पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। 

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