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Chandigarh- आउस्टीस नीति के तहत आउस्टीस को मिलेगे भूखड


हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी.



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरेला तथा सहरावन की 1810 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया गया था। इस मामले में, सरकार की नीति के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के समय जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे, उनकी जमीन का अवार्ड किया जाएगा तथा आउस्टीस नीति के तहत आउस्टीस को प्लॉट दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त जमीन का अधिग्रहण उस समय के रेट के अनुसार किया गया था जोकि वर्तमान रेट के मुकबले काफी कम थे। रेट को लेकर भूमालिक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वर्ष 2020 में न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि अधिग्रहण तो पुराने रेट पर ही होगा। हम चाहकर भी अवार्ड नहीं कर सकते, फिर भी सरकार की कोशिश है कि भूमालिकों को किसी प्रकार राहत दी जा सके।

जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सदन के नेता ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती और विभाग से परियोजना की नॉन-फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय विधायक भी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। चाहे वहां सरकारी जमीन हो या जमीन की खरीद करनी हो या पंचायत जमीन उपलब्ध हो, वे जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास अवश्य करें।

मनोहर लाल ने कहा कि आज बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण संभव नहीं है और अधिग्रहण करने पर कई बार भूमालिक न्यायालयों में चले जाते हैं और प्रक्रिया लंबी हो जाती है तथा सरकार को कलेक्टर रेट से 4 गुणा अधिक रेट पर जमीन खरीदनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अनुरोध है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जमीन की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करें।

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