पुलिस की दमदार पैरवी की बदौलत नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा व 1.25 लाख रुपए का जुर्माना
यमुनानगर | NEWS - पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए जिला पुलिस अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए दिनरात काम कर रही है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए नाबालिग से रेप करने वाले को पुलिस सजा दिलाने में कामयाब हुई। 12 साल की लड़की से रेप करने वाले यूपी के गांव बड़गांव निवासी नाथीराम को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में गवाह अपनी गवाही से मुकर गए थे। पुलिस ने साइंटिफिक जांच की। जिससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तीन जून 2021 को रादौर सीएचसी में एक गांव की 12 साल की लड़की को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो वह 19 सप्ताह की गर्भवती मिली। इस पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने जांच की तो बच्ची के परिवार के साथ रहने वाला नाथी ही रेप करने वाला निकला। लड़की के पिता ने पुलिस को बयान दिए थे कि नाथी उनके साथ छह-सात साल से रह रहा है। उसकी 12 साल की बेटी के पेट में दर्द हुआ तो वे उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि लड़की गर्भवती है। तब लड़की ने पूछने पर बताया कि जनवरी माह में वह एक दिन घर पर अकेली थी। उस दिन नाथी राम ने उसके साथ रेप किया। रेप की वजह से बेटी गर्भवती हुई। इस शिकायत पर रादौर पुलिस ने नाथीराम के खिलाफ धारा-376 (3), छह पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था।