चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र देने की नहीं आवश्यकता
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में 9 जिलों अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 21 अक्तूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।
धनपत सिंह ने कहा कि नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पहले ही स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फौजदारी/Criminal(पुलिस) केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।
धनपत सिंह ने कहा कि इसी प्रकार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिशाइल सर्टिफिकेट) जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें।
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को देना होगा सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को देना होगा सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट
धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा “नो-ड्यूज सर्टिफिकेट”(NDC) देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है।
धनपत सिंह ने बताया कि यह संशय बना हुआ है कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई ऋण बकाया हो या बिजली विभाग(UHBVN/DHBVN), के बिलों की देनदारी है तो क्या उस परिवार का कोई अन्य सदस्य चुनाव लड़ सकता है या नहीं? आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति साफ कर दी है। नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति के खुद के नाम पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए!
दूसरे चरण में 48 लाख 67 हजार 132 हैं मतदाता
दूसरे चरण में 48 लाख 67 हजार 132 हैं मतदाता
धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 𝟗 जिलों में कुल 𝟒𝟖 लाख 𝟔𝟕 हजार 𝟏𝟑𝟐 मतदाता हैं। इनमें 𝟐𝟓 लाख 𝟖𝟗 हजार 𝟐𝟕𝟎 पुरुष, 𝟐𝟐 लाख 𝟕𝟕 हजार 𝟕𝟗𝟓 महिलाएं और 𝟔𝟕 अन्य शामिल हैं। इन 𝟗 जिलों में कुल 𝟓 हजार 𝟗𝟔𝟑 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 𝟗𝟕𝟔 संवेदनशील और 𝟏𝟎𝟐𝟑 अतिसंवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि इन 𝟗 जिलों में कुल 𝟓𝟕 ब्लॉक हैं। इनमें 𝟐𝟔𝟖𝟑 सरपंच, 𝟐𝟓,𝟔𝟓𝟓 पंच, 𝟏𝟐𝟒𝟒 पंचायत समिति सदस्यों तथा 𝟏𝟓𝟖 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा।
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