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Kaithal- बार एसोसिएशन का बडा फैसला: आरोपी की वकालत की तो 11 हजार का जुर्माना, बार एसोसिएशन की होगी रद सदस्यता


जिला बार एसोसिएशन: इस विषय में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है 


कैथल, डिजिटल डेक्स।। जिला बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अबोध बच्ची के साथ हुए रेप और नृशंस हत्या करने वाले आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। इस विषय में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। 

इस संबंध में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की एक बैठक बार रूम में हुई जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र तंवर ने की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र तंवर एडवोकेट ने बताया कि गांव के ही एक युवक पवन ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका गला दबा दिया और बाद में पेट्रोल डाल कर उसे आग लगा दी। 

ऐसे अमानवीय कृत्य के लिए आरोपी पवन कुमार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। 8 अक्टूबर को आरोपी पवन गांव से एक 7 साल की दूसरी कक्षा में पढऩे वाली बच्ची का अपहरण करके ले गया था। इस बात की पुष्टिï रास्ते मेंं लगे एक सीसीटीवी कैमरे से हुई। 

बाद में उसने बच्ची के साथ रेप कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पेट्रोल डाल कर जला दिया। कल बच्ची का शव गांव के पास जंगलों से बरामद हुआ। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। 

पुलिस ने कल शाम को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।















































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